Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में एक सरकारी कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। इसे भारत सरकार द्वारा किसानों के सामने आने वाले वित्तीय संकट को कम करने और उनकी आय सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों के तहत फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिलती है। सहायता सालाना तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के पास अपने कृषि खर्चों को पूरा करने के लिए एक स्थिर आय हो और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो।
पीएम-किसान योजना की मुख्य विशेषताएं:
पात्रता मानदंड: छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना उन किसानों को लक्षित करने के लिए बनाई गई है जिनके पास वित्तीय सहायता के अन्य साधनों तक पहुंच नहीं है।
वित्तीय सहायता: पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होती है। यह राशि आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है।
प्रत्यक्ष हस्तांतरण: यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के उपयोग पर जोर देती है कि वित्तीय सहायता बिचौलियों के बिना इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे।
पंजीकरण: किसान ऑनलाइन पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या स्थानीय कृषि विभाग में जाकर विभिन्न तरीकों से योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
वित्त पोषण: यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के लिए बजट आवंटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिवर्तन के अधीन है।
निगरानी और निरीक्षण: योजना के कार्यान्वयन में केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग शामिल है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए लाभार्थियों की सूची और भुगतान विवरण आम तौर पर एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।
डेटाबेस प्रबंधन: यह योजना पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और धन के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए सटीक और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड और किसान डेटाबेस पर निर्भर करती है।
कुल मिलाकर, पीएम-किसान योजना किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों का समर्थन करने और उनकी आर्थिक भलाई में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है।
पीएम-किसान योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
प्रत्यक्ष आय सहायता: इस योजना के तहत, पात्र किसानों को रुपये का सीधा नकद हस्तांतरण प्राप्त होता है। 6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में। 2,000 प्रत्येक, सीधे उनके बैंक खातों में। इस राशि का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि खर्चों में मदद करना और उनके समग्र कल्याण का समर्थन करना है।
आधार और बैंक खाता: लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों के पास एक वैध आधार संख्या और एक लिंक किया हुआ बैंक खाता होना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों को कम करने के लिए नकद हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
केंद्र सरकार का वित्तपोषण: पीएम-किसान योजना पूरी तरह से भारत की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के लिए बजट आवंटन का उपयोग देश भर में पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।
समय-समय पर समीक्षा: सरकार लक्षित लाभार्थियों के बीच इसकी प्रभावी पहुंच और कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।
किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रयास के लिए पीएम-किसान योजना की सराहना की गई है, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली कुछ वित्तीय चुनौतियों को कम करना और उनके समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। इस योजना ने सरकार के ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के व्यापक एजेंडे में भी योगदान दिया है।
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